सविधान को कुल 22 भागों में बांटा है। सविधान के 22 भाग इस प्रकार हैं :
भाग | नाम | अनुच्छेद |
1 | 1-4 | |
2 | 5-11 | |
3 | 12-35 | |
4 | 36-51 | |
4(A) | 51 –A | |
5 | संघ | 51-151 |
6 | राज्य | 152-237 |
7 | पहली अनुसूची के भाग "ख" के राज्य | 238 |
8 | संघ शासित प्रदेश | 238-242 |
9 | पंचायत, नगरपालिका, सहकारी समिति | 243 |
10 | अनुसूचित जनजाति क्षेत्र | 244 |
11 | संघ और राज्य के मध्य सम्बन्ध | 245-263 |
12 | वित्त, संपत्ति, संविदा, वाद | 264-300 (A) |
13 | वाणिज्य, व्यापार, समागम | 301-307 |
14 | संघ और राज्य अधीन सेवाएं | 308-323 |
15 | निर्वाचन | 324-329 |
16 | कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध | 330-342 |
17 | राजभाषा | 343-351 |
18 | आपात उपबंध | 352-360 |
19 | प्रकीर्ण | 361-367 |
20 | संविशन संशोधन | 368 |
21 | संक्रमण कालीन, अस्थाई उपबंध | 369-392 |
22 | संक्षिप्त नाम | 393-395 |
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