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नागरिकता क्या है? नागरिकता का मिलना, और नागरिकता की समाप्ति

* नागरिकता * 

भाग - 2

अनुच्छेद:- 5-11


भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। 

नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान के भाग-2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 में प्रावधान किया गया है। 

इन अनुच्छेदों में केवल यह प्रावधान किया गया है कि भारत का नागरिक कौन है और किसे भारत का नागरिक माना जाएगा। 

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद -11 द्वारा संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। 

इस अधिकार का प्रयोग करके संसद ने "नागरिकता अधिनियम -1955" बनाया है जिसमें अब तक कई बार संशोधन किया जा चुका है। 

भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 9 तक में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :-

Nagrikata
नागरिकता


भारतीय संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता (अनुच्छेद -5):- 

भारतीय संविधान के प्रारंभ पर जिस व्यक्ति का भारत में अधिवास हो और 

  • जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या 
  • जिसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्मा था या 
  • जो संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक मामूली तौर से भारत में निवासी रहा है 

वह भारत का नागरिक होगा। इस स्थिति में व्यक्ति के माता-पिता की राष्ट्रीयता का कोई महत्व नहीं है। 


पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता (अनुच्छेद-6):-

पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि :-

  • वह या उसके माता-पिता में से कोई या उसके पितामह या मातामही अथवा मातामह या मातामही में से कोई भारत में जन्मा था। 
  • वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया था, तथा इस तिथि से भारत का निवास रहा है। 
  • निवासी रहा है वह 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत में आया है, तो भारत सरकार द्वारा नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है। नागरिक के रूप में केवल उसी व्यक्ति को पंजीकृत किया जाएगा जो भारत में अपने निवास की अवधि के 6 माह पश्चात पंजीकरण के लिए आवेदन करता है। 


पाकिस्तान को आव्रजन करने वाले लोगों को नागरिकता(अनुच्छेद -7):-

  • अनुच्छेद 5 या 6 में किसी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति एक 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान का आव्रजन कर गया है वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। 
  • किंतु यह नियम लागू नहीं होगा जो पाकिस्तान को आव्रजन करने के पश्चात किसी अनुज्ञा के अधीन भारत लौट आया है। 
  • उसके बाद उसे अनुछेद-6  तहत नागरिकता प्राप्त करनी होगी। 


भारत के बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्तियों की नागरिकता (अनुच्छेद -8):-

  • भारत में जन्मे विदेश में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को कुछ शर्तों को पूरा करने पर नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। 
  • इसके अंतर्गत पाकिस्तान जाने वाले लोग सम्मिलित नहीं हैं। 


विदेशी नागरिकता अर्जित करने पर भारत की नागरिकता की समाप्ति (अनुच्छेद-9):- 

  • यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 
  • वह अनुच्छेद 5,6 या 8 के आधार पर नागरिकता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। 
  • यह प्रावधान केवल उन लोगों के संबंध में हैं जिन्होंने संविधान प्रारंभ होने के पहले सुरक्षा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लिए थे। 
  • संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के संबंध में पूर्ण व्यवस्था नागरिकता अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती है। 




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