भाग -1
"भारत और उसका राज्य क्षेत्र"
भारत के क्षेत्र के बारे में संविधान के भाग 1 तथा अनुच्छेद 1-4, तक में प्रावधान किया गया है
राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान किया गया है:-
अनुच्छेद 1:- भारत और उसका राज्य क्षेत्र।
इस विषय में निम्नलिखित प्रावधान है :-
- भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा
- राज्यों के राज्य क्षेत्र
- पहली अनुसूची में वर्णित राज्य क्षेत्र
- ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं शामिल होंगे
पहली अनुसूची में 28 राज्यों तथा 8 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है
अनुच्छेद 2:- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि बनाकर संघ (भारत) में नए राज्यों को प्रवेश दे सकता है, या नए राज्यों की स्थापना कर सकता है।
संसद द्वारा विधि बनाकर सिक्किम राज्य (1975 में) को भारत संघ में प्रवेश कर चुका है।
(संसद द्वारा तक 15 बार इस शक्ति का उपयोग कर चुका है।)
अनुच्छेद 3:- नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।
इस अनुच्छेद द्वारा संसद नए कानून बनाकर निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार है:-
- किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो अथवा अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी अन्य राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य किया निर्माण का
- किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का.
- किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का,
- किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का।
संसद उक्त चारों को कानून बनाकर ही उपरोक्त कार्य को कर सकते हैं। इसके लिए संसद में विधेयक पेश करना होता है, ऐसे विधेयकों को संसद में पेश करने के लिए उस पर राष्ट्रपति की सहमति देना आवश्यक है।
भारत के 28 राज्य और उनका निर्माण वर्ष
भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानियाँ
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