* राष्ट्रपति की शक्तियाँ *
राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है।
राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों को निम्नलिखित भागो में बाँट कर पढ़ा जा सकता है :
- कार्यपालिका शक्तियाँ
- विधायी शक्तियाँ
- विवेकाधीन शक्तियाँ
- राजनायिक शक्तियाँ
1) कार्यपालिका शक्तियाँ :
- नियुक्ति करना ------- प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय-उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, महान्यायवादी आदि की नियुक्ति।
- प्रशाशन सम्बन्धी ---- केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन
2) विधायी शक्तियाँ :
- संसद का सत्र बुलाना
- संसद का सत्रावसान करना
- लोकसभा को भंग करना
- राज्यसभा में 12 सांसदों की नियुक्ति करना
- विधेयक को कानून बनने राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य है
- धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में रखे जा सकते हैं
- संचित निधि पर भार डालने वाले वित्त विधेयकों में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है
- आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है
3) विवेकाधीन शक्तियाँ :
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना
- मंत्री परिषद् को पद मुक्त करना
- लोकसभा को भंग करना
4) राजनायिक शक्तियाँ :
- विदेशी नीतियों का संचालन करना
- संधियाँ राष्ट्रपति के नाम से होती हैं
- विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति
- विदेशी राजदूतों की राष्ट्रपति के द्वारा कार्यभार दिया जाना
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