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केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल-अधिकार

 

मूल अधिकार की परिभाषा :-

  • मूल अधिकारों को उन अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास लिए आवश्यक हो। 
  • यह अधिकार व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।



भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल-अधिकार

अनुच्छेद- 15

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

अनुच्छेद- 16

लोक-नियोजन के विषय अवसर की समानता

अनुच्छेद- 19

वाक्-स्वातंत्र्य, संघ बनाने, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रताएं

अनुच्छेद- 29

अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण

अनुच्छेद- 30

शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार

 

कौन-कौन से मौलिक अधिकार होते हैं। 

निति निर्देशक तत्व, उद्देश्य महत्व!!!




 

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