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सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति * 


कुल सदस्य = 22 सदस्यों द्वारा किया जाता है {जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं }

  • इस समिति में भी कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। 
  • समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उन सदस्यों में से नामजद किया जाएगा जो उस समिति के सदस्य चुने गए हैं। 

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इस समिति के कार्य:-

  • सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन और लेखों की और उन पर नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। 
  • सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में यह जांच करना कि क्या सरकारी उपक्रमों के कार्य, व्यापार, सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार चलाए जाते हैं। 
  • ऐसे विषय की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। 
  • समिति ऐसे सरकारी कंपनियों के लेखकों की भी जांच करती है जिसके लेखा संबंधी अधिनियम में अधीन सदन के पटल पर रखे जाते हैं। 


लोक उपक्रम समिति लोकसभा के नियमों में निर्दिष्ट निम्नलिखित सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन और लेखों की जांच करता है :-

      • दामोदर घाटी निगम 
      • औद्योगिक वित्त निगम 
      • भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
      • इंडियन एयरलाइंस 
      • एयर इंडिया 
      • जीवन बीमा निगम 
      • भारतीय खाद्य निगम आदि 




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